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बिलासपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं अमन सूद की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट (NDPC Act) के तहत आरोपी को दस साल की सजा (Ten years imprisonment) सुनाई है। इसके साथ आरोपी को 1,10,000 भी लगाया गया है। आरोपी मदनलाल पुत्र हरदयाल गांव पड़ासला तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर का रहने वाला है। उप जिला न्याय वादी उमेश कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 25 जून 2015 को थाना घुमारवीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी मदनलाल अपनी गाड़ी ने मादक पदार्थ लाने व ले जाने का काम करता है।
सूचना के आधार पर घुमारवीं थाना पुलिस ने कलर मोड़ के समीप नाका लगाया और मदनलाल को एक अन्य आरोपी प्रवीण कुमार के साथ उपरोक्त गाड़ी में रात को करीब 11:30 बजे 100 ग्राम चरस (Charas) के साथ पकड़ा। पुलिस जांच में आरोपी ने अपने घर से 1 किलो 800 ग्राम चरस व 50 ग्राम अफीम भी बरामद करवाईA आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस की धारा 20 सी के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000 जुर्माना तथा धारा 18 सी के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास वह 10,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाईA दोनों सजाएं एक साथ चलेंगीA इस मामले में दो अन्य आरोपियों लालचंद व प्रवीण कुमार को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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