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चंबाः छात्रों को नशीली दवाएं बेचने के दोषी को दस साल की कैद
Last Updated on January 14, 2020 by Vishal Rana
चंबा। नशीली दवाएं बेचने के जुर्म में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत (Court) ने उत्तर प्रदेश (UP) के दोषी को दस साल का कारावास सुनाते हुए एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी की पहचान संजय पुत्र श्यामबीर निवासी गांव मनपुराए डाकघर भावपुरा जिला एटाए उत्तर प्रदेश (UP) के रूप में हुई है।
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जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि पांच मार्च 2018 को चंबा पुलिस (Chamba Police) की एसआईटी टीम (SIT Team) को सूचना मिली की उदयपुर (ढांपू) में किराये के मकान में रह रहा संजय स्कूलों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को नशीली दवाएं बेचता है। हरकत में आई पुलिस (Police) ने शक के अधार पर उक्त स्थान पर जब दबिश दी तो 850 इंजेक्शन और 2976 कैप्सूल बरामद किए गए। इस जुर्म में आज आरोपी को न्यायालय (Court) ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।