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पांवटा साहिब। चोरी के एक मामले में अदालत (Court) ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कारावास (two years imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर दस दस हजार का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। यह सजा मुख्य दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश विशाल शिओकंद ने सुनाई। दोनों आरोपियों कुलविंदर सिंह उर्फ काला पुत्र संता सिंह निवासी घुतनपुर तहसील और राकेश कुमार पुत्र केशवराम गांव सूरजपुरए पांवटा साहिब को जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि तीरथ सिंह पुत्र बघेल सिंह निवासी पुरूवाला, पांवटा साहिब ने 21 मार्च 2012 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसने अपना ट्रैक्टर नंबर एचपी 17ए- 9867 को सर्विस के लिए विशाल बाली की वर्कशॉप में छोड़ा। इसके बाद ट्रैक्टर की ट्राली को अपने वाशिंग सेंटर गोंदपुर के पास खड़ा कर अपने रिश्तेदार के घर हरियाणा चला गया।
27 मार्च को अपने घर आया तो उसने देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली चुरा ले गया है। इस पर 28 मार्च को पुलिस थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने एक अप्रैल को कुलविंदर सिंह और उसके बाद राकेश को ट्रैक्टर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली को हरियाणा के यमुनानगर में कॉलेज रोड पर एक दुकान से बरामद किया। चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत 70 हजार रूपये से अधिक थी। पुलिस ने मामले में छानबीन करने के बाद चालान अदालत में पेश किया।
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