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नाहन। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीषा गोयल की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में दोषी चालक को दो साल के साधारण कारावास और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि 15 नवंबर, 2014 को मदन सिंह एक मोटरसाइकिल (एचआर04ए-7638) पर बैठकर चालक गुरुदयाल सिंह के साथ ड्यूटी से अपने घर की तरफ जा रहा था। कालाअंब स्थित रूचिरा पेपर मिल के समीप पहुंचते ही वाहनों की लंबी कतारों की वजह से गुरूदयाल ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार से ट्राला आया और मोटरसाइकिल को बुरी तरह टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल के ट्राले की चपेट में आने से चालक गुरुदयाल सिंह के दाहिने पैर व टांगों में गंभीर चोटें आईं।
सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि ट्राले को जालंधर के बड़ा पिंड निवासी दोषी गौरव चला रहा था। उन्होंने बताया कि ट्रायल के बाद न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने बुधवार को दोषी गौरव को 2 साल के साधारण कारावास व 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है
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