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नाहन। सीजेएम नाहन की अदालत ने मारपीट के मामले में आरोपी दो भाइयों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को 3300-3300 रूपए जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में दोषी तेजिंद्र सिंह व गगनदीप सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह निवासी,सिंगपुरा, तहसील बड़ाडा, जिला अंबाला को अदालत ने आईपीसी की धारा 341, 323 व 325 के तहत दोषी करार दिया है। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रूमींद्र बैंस ने की।
रूमींद्र बैंस ने बताया कि मामला 12 मई, 2016 का है। इस दिन त्रिलोकपुर में मंदिर के साथ बनी पार्किंग में आरोपी गगनदीप ने अपनी मारूति कार से उतरकर सुभाष चंद की नींबू पानी की रेहड़ी को खींचकर गिरा दिया। सुभाष के विरोध करने पर आरोपी गगनदीप व उसके साथ गाड़ी में मौजूद तेजिंद्र सहित अन्य दो महिलाओं ने गाड़ी से उतरकर सुभाष के साथ मारपीट की। जब सुभाष इन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा तो आरोपियों ने उसके आगे अपनी कार लगाकर रोका। इस बीच गगदीप व तेजिंद्र ने डंडे व हॉकी के साथ सुभाष के साथ मारपीट की, जिससे उसकी दाई टांग टूट गई। आसपास के लोगों ने सुभाष को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया। उन्होंने बताया कि इसी मामले में सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर गगनदीप व तेजिंद्र को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। जबकिए दो अन्य आरोपी महिलाओं को केस से बरी कर दिया गया।
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