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आज से बदले आपराधिक कानून, थाने के चक्करों से मिलेगी छुट्टी, घर बैठे लिखवाएं FIR
New Laws in India : आज से देशभर में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन नए नियमों के तहत तीन नए आपराधिक कानून (Three Criminal Law) लागू किए गए हैं और पुराने औपनिवेशिक काल के तीन कानून खत्म कर दिए गए हैं। जिन कानूनों का हम वर्षों से जिक्र सुनते आए हैं, जैसे कि आईपीसी (IPC), सीआरपीसी (CRPC), और आईईए (IEA), वे अब इतिहास बन गए हैं। अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है।
Three new criminal laws will come into effect from midnight today. #NewLaws pic.twitter.com/4ZkF8VLSP1
— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) June 30, 2024
तीन दिन में थाने जाना जरूरी
नए भारतीय न्याय संहिता में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए दी गई सूचना पर भी FIR दर्ज कराई जा सकेगी। इसका मतलब है कि ई-मेल, व्हाट्सएप, और सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए FIR दर्ज करवाई जा सकेगी। इससे लोगों को अब थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे ही FIR दर्ज करवा सकेंगे। हालांकि, ई-FIR दर्ज कराने के बाद पीड़ित को तीन दिन के भीतर थाने जाना होगा, अन्यथा उसकी FIR को फर्जी माना जाएगा।
घर बैठे कैसे लिखवाएं FIR?
नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित की जा सकेगी। इसमें जीरो एफआईआर, समन के लिए SMS, पुलिस कंप्लेंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और जघन्य अपराधों के लिए घटनास्थल की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं। आइए जानते हैं कि घर बैठे ही FIR कैसे दर्ज करवाई जा सकती है:
E-FIR कैसे लिखवाएं
1. पहला स्टेप:अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर किसी भी ई-कम्युनिकेशन माध्यम से पुलिस स्टेशन को अपनी शिकायत भेज सकते हैं।
2. दूसरा स्टेप: घटना की पूरी डिटेल, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, और जरूरी दस्तावेजों की डिटेल भरें।
3. तीसरा स्टेप: शुरुआती वेरिफिकेशन के लिए ई-एफआईआर को जांच अधिकारी को भेजा जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है, जो अधिकतम 14 दिन में पूरी होगी। ई-संचार के जरिए भेजी गई शिकायत को तीन दिन के भीतर रिकॉर्ड में लिया जाएगा और FIR दर्ज की जाएगी।