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Una जिला में क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद, कोटा से कब पहुंचेंगे 43 छात्र-जानिए
ऊना। डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा है कि जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल और शहरी क्षेत्रों के शॉपिंग कंप्लेक्स, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर व रेस्टोरेंट को छोड़कर सभी तरह की दुकानें सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक चार घंटे के लिए खोली जा सकेंगी। शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में ढील भी एक घंटे बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं।
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प्रत्येक रविवार को सब्जी, दूध और दवाई की दुकानों के अलावा सभी दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। डीएम ने यह भी साफ किया कि दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन दुकानदारों को अपनी दुकान को सैनिटाइज करना आवश्यक है, अपना स्टाफ कम करना होगा तथा सभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। मास्क पहनकर रखेंगे और बार-बार हाथ धोने का प्रबंध करना होगा। जिन दुकानों में ग्राहक के बैठने के लिए स्थान नहीं है, उन दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। डीसी ने कहा कि दुकानों के बाहर सामान लगाया तो कार्रवाई होगी। पाबंदियों पर सख्ती से अमल करना होगा।
सुबह सैर के लिए डेढ़ घंटे छूट
डीएम ने कहा कि इसके अलावा सुबह के समय साढ़े पांच बजे से सात बजे तक लोगों को सुबह की सैर के लिए छूट दी जाएगी। नए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला के घोषित किए गए हॉटस्पॉट एरिया में किसी भी दुकान के खोलने पर पूर्ण पाबंदी जारी रहेगी और पहले की भांति कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। डीसी ने कहा कि कर्फ्यू में ढील का अर्थ कोरोना पर विजय कतई नहीं है। सभी को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कर्फ्यू अभी भी लागू है और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। डीएम ने साफ किया कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मशीनरी को बिना पास के आवाजाही की अनुमति रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मालवाहक वाहनों को छोड़कर निजी चौपहिया व दोपहिया वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।
कोटा से आने वाले छात्रों का होगा मेडिकल
डीसी ने कहा कि कोटा से 43 विद्यार्थियों को जिला ऊना लाया जा रहा है। यह छात्र आज रात तक ऊना पहुंच जाएंगे। इस सभी छात्रों का मेडिकल करवाया जाएगा और कुछ दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अगर मेडिकल रिपोर्ट ठीक आई तो उन्हें घरों को भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है। इनमें ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा के छात्र शामिल हैं।
एसडीएम जारी करेंगे इंटर डिस्ट्रिक पास
डीसी ने कहा कि अब संबंधित एसडीएम भी किसी आपातकालीन स्थिति में इंटर डिस्ट्रिक पास जारी करने को अधिकृत होंगे। जबकि इंटर स्टेट पास जारी करने का अधिकार सिर्फ डीएम के पास होगा। पंजाब के क्षेत्र से ऊना जिला में दुकान करने वालांे को पास बनवाना होगा। यह पास वह अपने क्षेत्र के डीएम से भी बनवा सकते हैं या फिर ऊना प्रशासन के भी बनवाया जा सकता है। निजी वाहन व दोपहिया वाहनों को सड़कों पर लाने की अनुमति नहीं होगी।