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हिमाचल के इस जिला में Curfew की ढील सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, बाजार Monday को रहेंगे बंद
Last Updated on May 20, 2020 by Vishal Rana
नाहन। सिरमौर जिला में लॉकडाउन (Lockdown) में कर्फ्यू की ढील सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिला में सभी पंजीकृत दुकाने ( मार्किट काम्प्लेक्स को छोड़ कर) सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि बाजार रविवार के बदले सोमवार (Monday) को बंद रहेंगे, परन्तु सोमवार को औद्योगिक गतिविधियां, कैमिस्ट शॉप्स, निर्माण गतिविधियां व वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। जबकि दूध की दुकान सोमवार को सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। यह आदेश डीसी सिरमौर डॉ आरके परूथी ने प्रदेश सरकार द्धारा लॉकडाउन 4.0 के आदेश जारी करने के उपरांत दिए। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में अब कर्फ्यू (Curfew) की ढील 7 घंटे से बढाकर 8 घंटे कर दी गई है। डीसी सिरमौर ने सरकार के दिशा निर्देशानुसार सिरमौर जिला को ऑरेंज जोन घोषित किया है वही पांवटा साहिब का वार्ड नंबर 4 एवं उसके साथ लगते हुए क्षेत्र को कन्टेनमेंट हॉटस्पॉट जोन घोषित किया है।
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नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर बुधवारए शुक्रवार व रविवार को खुलेंगे
सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और दुकान के बाहर सामान रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध जारी रहेगा। पांवटा साहिब के कंटेनमेंट हॉटस्पॉट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी प्रकार की छूट नहीं होगी । प्रशासन से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एनाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlour) बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति होगी। इसके अलावा चौपहिया वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्ति बैठ सकेंगे। फैक्टरी के मालिक सप्ताह में दो बार अपनी यूनिट में प्रशासन से अनुमति पास लेकर आ सकेंगे। इसके लिए नाहन व पांवटा साहिब के तहसीलदार को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रमिको को दूसरे राज्य से आवागमन की कोई अनुमति नही होगी।
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शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवजाही पर रहेगा प्रतिबंध
रेस्टोरेंट ढाबे में बैठकर खाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा केवल खाने की होम डिलीवरी (Home delivery) को ही अनुमति होगी। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियो पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तम्बाकु व च्यूइंग गम का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला के अन्दर होने वाली शादियों में 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नही होगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 269,270 और 188 तहत व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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