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घुमारवीं। चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं अनिल शर्मा की अदालत ने आरोपी आशीष कुमार को दोषी करार देते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता को सत्तर हजार रुपये बतौर हर्जाना देने के भी आदेश दिए। शिकायतकर्ता नरेश कुमार पुत्र बलदेव दास निवासी घन्यार गेहड़वीं के अधिवक्ता चमन लाल ने बताया कि शिकायतकर्ता क्यार चांदपुर निवासी आरोपी आशीष कुमार से अच्छी जान पहचान व दोस्ती थी। आशीष ने 55 हजार रुपये शिकायतकर्ता से उधार लिए
इसकी अदायगी के रूप में आरोपी द्वारा 55 हजार रुपये का चेक दिया। आरोपी के खाता में चेक राशि न होने के कारण यह चेक बांउस हो गया। इस पर अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने आरोप साबित होने पर आशीष कुमार को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ सत्तर हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
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