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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी तारीख-कोरोना काल में भी नहीं मिलेगी ये वाली राहत
कोरोना काल (Corona period)में इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns)दाखिल करने की तारीख चाहे बढ़ गई हो लेकिन एक लाख रुपए से अधिक वाले करदाताओं (Taxpayers) को 31 जुलाई तक इसे जमा करना ही होगा। 31 जुलाई के बाद एक लाख से अधिक टैक्स बकाए पर एक फीसदी की दर से पेनल्टी (Penalty) लगेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने फॉर्म 16 जारी करने और अन्य सहित कई आयकर संबंधी समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि वित्त वर्ष 2020.21 के लिए स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान करने की समय सीमा उन व्यक्तियों के लिए नहीं बढ़ाई गई है जिनकी कर देयता टीडीएस और अग्रिम कर की कटौती के बाद 1 लाख रुपए से अधिक है। ऐसे व्यक्तियों को 31 जुलाई तक 1 लाख रुपए से अधिक के स्व-मूल्यांकन कर का भुगतान नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा।
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टैक्स विशेषज्ञ अंकित का कहना है कि बीते वर्ष भी कोरोना कहर को देखते हुए जिनके ऊपर कर देयता (Tax Liability) एक लाख रूपए से अधिक थी उन्हें 31 जुलाई तक जमा करने का निर्देश दिया गया था। इस बार भी 1 लाख रुपए से अधिक कर देयता वाले करदाताओं को 31 जुलाई 2021 तक जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनको आयकर कानून (Income Tax Act) के तहत एक फीसदी प्रति महीने की दर से बकाया कर पर जुर्माना का भुगतान करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर वरिष्ठ नागरिक 31 जुलाई 2021 से पहले किसी भी कर का भुगतान करते हैं तो भुगतान किए गए कर को अग्रिम कर माना जाएगा। इसके अलावा अगर इसके कारण अंतिम कर देयता 1 लाख रुपए से कम हो जाती है तो दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा।