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मोनाल की कलगी लगी टोपी पहनी तो होगी 3 से 7 वर्ष की जेल, जुर्माना भी लगेगा
Last Updated on January 27, 2020 by Sintu Kumar
चंबा। यदि आपको मोनाल की कलगी लगी टोपी पहनने का शौक है तो संभल जाइए। इस शौक के लिए आपकों 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। साथ आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। यह बात डीसी चंबा ने आज हुई मंडे मीटिंग में दी। उन्होंने बताया कि वन्य प्राणी संरक्षण एक्ट के तहत मोनाल पक्षी को शेड्यूल-1 में रखा गया है। मोनाल की कलगी को डिस्प्ले करना अपराध है।
यदि कोई व्यक्ति मोनाल की कलगी का डिस्प्ले करता है तो उसे 3 से लेकर 7 वर्ष तक की कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि किसी के पास पहले से ही रजिस्टर्ड ट्रॉफी है तो वह भी उसका बाहर डिस्प्ले किसी सूरत में नहीं कर सकता। डीसी विवेक भाटिया ने आज मंडे मीटिंग के दौरान कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। सहायक वन अरण्यपाल रजनीश ने बताया कि इसको लेकर विभाग अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक कर रहा है।
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