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सरकारी भूमि पर कुंडली मारकर बैठा था Panchayat का उपप्रधान, चुनावों से पहले गिरी गाज
Last Updated on July 15, 2020 by Vishal Rana
सुंदरनगर। पंचायत चुनावों से पहले उपमंडल सुंदरनगर की भौर पंचायत के उपप्रधान को निलंबित (Suspended) कर दिया है। इसके अलावा वह वह आगामी 6 वर्षों तक कोई भी पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। उपप्रधान के खिलाफ यह कार्रवाई डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने की है।सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर के चलते उपप्रधान पर यह गाज गिरी है। भौर पंचायत के उपप्रधान (vice pradhan of Gram Panchayat Bhaur) गुरिया राम पुत्र पैनू राम पर सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने के आरोप था, इस संबंध में एसडीएम सुंदरनगर (SDM Sundernagar) के समक्ष याचिका दायर की गई थी।
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इस याचिका में एसडीएम सुंदरनगर ने 13 जुलाई 2017 को गुरिया राम के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। वहीं गुरिया राम ने इस फैंसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (संशोधित) की धारा 181 के तहत डीसी मंडी के समक्ष अपील दायर की गई। इस अपील में फैसला सुनाते हुए डीसी मंडी ने 5 दिसंबर, 2017 को निलंबित उपप्रधान गुरिया राम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। इसके उपरांत गुरिया राम द्वारा इस पारित निर्णय के खिलाफ मंडलायुक्त मंडी के न्यायालय में अपील दायर की गई, जिसके दौरान मंडलायुक्त द्वारा डीसी के निर्णय को लेकर किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किए गए। इसके उपरांत गुरिया राम को डीसी मंडी द्वारा इस वर्ष 15 मई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस के जबाब में गुरिया राम के द्वारा मंडलायुक्त न्यायालय से किसी प्रकार के स्थगन आदेश और इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए।
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वहीं डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर (DC Mandi Rigved Thakur) द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (संशोधित) की धारा 181 के प्रावधान के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार के मामले में पारित किसी आदेश में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील का कोई प्रावधान भी नहीं पाया गया है। इस पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (संशोधित) की धारा 122(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने को लेकर अवैध और धारा 146(1)(क) के तहत उपप्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ संबंधित अधिनियम की धारा 146(2) के अनुसार 6 वर्ष के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए भी डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत भौर के उपप्रधान को डीसी मंडी के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर निलंबित कर दिया गया है और यह भी निर्णय दिया कि वह आगामी 6 वर्षों तक कोई भी पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।