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हिमाचल की Jail में सजा काट रहे कैदी रिहा,DC-SP पहुंचाएंगे घर
Last Updated on March 29, 2020 by saroj patrwal
शिमला। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशों के बाद हिमाचल की जेलों में सजा काट रहे कैदियों को रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अब कैदियों को घर पहुंचाने का जिम्मा हर जिला के डीसी व एसपी पर सौंपा गया है। नए आदेशों के बाद डीसी व एसपी ही इन कैदियों को उनके घर पहुंचनाने की व्यवस्था करेंगे । हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Himachal Pradesh State Legal Services Authority) ने सभी जिलों के डीसी व एसपी को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। गौर हो, जेलों में पड़े कैदियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।
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हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Himachal Pradesh State Legal Services Authority)के निर्देशों के अनुसार, सभी डीसी यह सुनिश्चित करें कि घर जाने वाले हर कैदी को परिवहन पास मिला हो, इसके साथ ही उनके घर जाने की भी व्यवस्था की जाए। उधर, जेल अधीक्षकों को भी निर्देश दिए कि छोड़े जाने से पहले हर कैदी का मेडिकल अफसर से मेडिकल कराया जाएगा। सभी जेलों के अधीक्षक छूटने योग्य सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों की सूची बनाकर डीजी जेल कार्यालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देंगे, ताकि दोनों संस्थाएं इन पर निर्णय कर आदेश जारी कर सकें।