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Himachal : खुले में फेंका मरा हुआ पशु या उसके अपशिष्ट तो पंचायत सचिव होंगे जिम्मेदार
Last Updated on December 27, 2020 by Sintu Kumar
केलंग। अगर खुले में मरे हुए पशु को फेंका तो पंचायत सचिव जिम्मेदार (Panchayat Secretary) होंगे। डीसी लाहुल स्पीति पंकज राय (DC Lahaul Spiti Pankaj Rai) ने जानकारी दी कि खुले में पशु संहार (एनिमल स्लॉटर) नहीं किया जा सकता। इसके लिए चारदीवारी अथवा बंद शेड का प्रबंध किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने समस्त पंचायत प्रधानों व सचिवों को इस आशय की जानकारी देते हुए कहा है कि ये हाईकोर्ट (High Court) हिमाचल प्रदेश के दिशा-निर्देश हैं कि पंचायत के अधिकार क्षेत्र या इसके आसपास किसी भी प्रकार का खुले में स्लॉटर ना हो, इसके लिए उचित स्थान का प्रबंध हो।
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साथ ही किसी पंचायत में यदि पशु संहार होता है तो इससे उत्पन्न होने वाले पशु अपशिष्ट के गहरे दफन के लिए भी उचित प्रबंध किए जाने अनिवार्य हैं। इन निर्देशों की अनुपालना के लिए संबंधित पंचायतों के सचिव जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 1984 की धारा (ढ) (पशुओं के वध को विनियमित करना) के अनुसार यह पंचायत को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इन आदेशों को पत्र एवं व्यवहार में लागू किया जाए।