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निर्भया: HC ने कहा- अलग-अलग नहीं होगी फांसी, 7 दिन में आजमा लें सभी कानूनी विकल्प
Last Updated on February 5, 2020 by
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Govt) और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस (Nirbhaya gang rape and murder case) के दोषियों जल्द-से-जल्द फांसी पर लटकाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) को इस मसले पर कहना है कि सभी दोषियों को एकसाथ ही फांसी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्भया के सभी दोषियों को 7 दिन के अंदर सभी कानूनी उपायों को आजमाने की डेडलाइन (Deadline) भी दे दी है। कोर्ट ने कहा, एक सप्ताह में सभी दोषी अपनी लीगल रेमिडीस ले लें।
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इसी के साथ कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट की याचिका का हाईकोर्ट में ही निपटारा किया जाए। कोर्ट के इस फैसले के बाद से आइस माना जा रहा है कि निर्भया के दोषियों को अब जल्द ही फांसी मिल सकेगी। बता दें कि निर्भया केस को दोषियों की डेथ वारंट दो बार टल चुका है। दोषी अलग-अलग मामले में कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए लगातार डेथ वारंट टलवाने में सफल हो जा रहे थे। लेकिन अब हाई कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर ही सभी वैकल्पिक उपाय आजमाने को कहा है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी जुडिशल सिस्टम का गलत फायदा उठा कर फांसी को डालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है या किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका लंबित नही हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए। किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती।