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Delhi High Court ने कहा ‘याचिका वापस लोगे या जुर्माना लगाएं’, ट्रैक्टर रैली हिंसा को लेकर दायर की थी याचिका
Last Updated on February 4, 2021 by Sintu Kumar
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Cour) ने आज के याचिका के दौरान तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट की ओर से कहा गया कि आप अपनी याचिका (Petition) को वापस ले रहे हैं या फिर जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज (Dismiss) कर दें। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर किसानों की ट्रैक्टर रैली (TractorRally) के दौरान हुई हिंसा की जांच (Investigation) की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई ने मना कर दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल (Chief Justice DN Patel) और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप याचिका वापस ले रहे हैं या याचिका पर जुर्माना लगाकर इसे खारिज किया जाए।
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सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील को भी जमकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने वकील विवेक नारायण शर्मा से पूछा कि क्या आपने 26 जनवरी की घटना के ठीक बाद ही याचिका को लिखना शुरू कर दिया था। थी, क्योंकि यह याचिका 29 जनवरी को ही दायर की गई है। इस दौरान याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ वकील को फटकार भी लगाई और पूछा कि क्या आपने 26 जनवरी दोपहर को ही याचिका लिखनी शुरू कर दी थी, क्या आपको पता है कि CRPC के तहत जांच करने के लिए कितना समय दिया गया है। इसके बाद पीठ ने कहा कि आप एक वकील हैं आप ही बताइए जांच के लिए कितना समय दिया गया है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आप चाहते हैं कि घटना के दो दिन के भीतर ही जांच पूरी हो जाए। सरकार के पास क्या कोई जादू की छड़ी है, जिसे घुमाते ही सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद पीठ ने कहा कि याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज करें या आप इसे खुद वापस ले रहे हैं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली।