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नई दिल्ली। दिल्ली HC ने दिल्ली सरकार को करारा झटका देते हुए नर्सरी दाखिले पर जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में निजी स्कूलों को नेबरहुड क्राइटेरिया यानि स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्दश दिए थे। HC के आदेश के बाद अब स्कूल अपनी मर्ज़ी से दाखिले के नियम बना सकते हैं और इस साल के दाखिले हो सकते हैं। अपने फैसले में HC ने कहा कि सरकार की नोटिफिकेशन अभिभावकों और बच्चों से उनके अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला का अधिकार छीन रहा था, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है।
HC ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है। HC ने यह फैसला निजी स्कूलों और कुछ बच्चों के अभिभावकों की तरफ से सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुनाया है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के उन करीब 300 स्कूलों के लिए गाइडलाइन्स बनायीं थी, जिनको डीडीए से सस्ते दर पर ज़मीन मिली थी।
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