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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सूबे की केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर साल 2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में हुई देशविरोधी नारेबाजी के मामले में देशद्रोह के तहत कार्रवाई करने की इजाजत मांगी है। बता दें कि अभी तक दिल्ली सरकार ने जेएनयू के पूर्व छात्र और छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके सीपीआई नेता कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के खिलाफ राजद्रोह (Sedition) का मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। बुधवार को जब इस मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में सुनवाई हुई, तो पुलिस ने अदालत के सामने इस बात का जिक्र भी किया था।
इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार को खत लिखकर इस पर रुख साफ करने को कहें। जिसके बाद पुलिस ने केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) को खत लिखकर कन्हैया कुमार समेत अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की फिर से इजाजत मांगी है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार के गृह मंत्रालय को लिखे खत में कहा है कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में भारत विरोध नारे लगाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली के वसंत कुंज थाने में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह), 147, 149, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वसंत कुंज पुलिस ने जांच के बाद 29 फरवरी 2016 को मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया था।
खत में आगे लिखा गया है कि 19 फरवरी 2020 को पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक के समक्ष मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं मिलने के चलते कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी परिसर में नारेबाजी के वीडियो सामने आए थे। इसके बाद मामले की जांच की गई थी और तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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