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हिमाचल: तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका
धर्मशाला। हेरोइन, अफीम और चरस तस्करी के आरोपी को धर्मशाला कोर्ट (Dharmshala Court) ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को एक साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर कैदी को तीन महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी।
2010 में धरे थे आरोपी
पूरे मामले की जानकारी जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने दी। उन्होंने बताया कि 9 मार्च 2010 को पुलिस (Police) ने कंडवाल बैरियर में नाका लगाया हुआ था। रूटीन चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान जसूर से एक कार नंबर एचपी-36-ए-0782 को जांच के लिए रोका। गाड़ी में अतुल कुमार निवासी जसूर और यशपाल निवासी टूंड सुगनाड़ा बैठे हुए थे। पुलिस ने जब उनका नाम पूछा तो दोनों घबरा गए। इस पर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने दोनों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान अतुल की जेब से 60 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफीम और गाड़ी के डेशबोर्ड से 150 ग्राम चरस की बरामदगी हुई।
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पूछताछ के दौरान खोले सारे राज
पुलिसिया पूछताछ के दौरान आरोपियों ने नशा तस्करी के सारे राज खोले। उन्होंने कहा कि यह नशीले पदार्थ जिला मंडी से सौरभ से खरीदे थे। आरोपियों की शिनाख्त पर पुलिस ने सौरभ को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के बाद न्यायालय में मामला पहुंचा। न्यायालय में मामला चलते हुए यशपाल की मौत हो गई।
वहीं, सौरभ के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं होने के चलते उन्हें बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की। मामले को लेकर कोर्ट में कुल आठ गवाह पेश किए गए। इसके आधार पर चरस का आरोप सिद्ध हुआ, जबकि कानूनी औपचारिकताओं के चलते हेरोइन व अफीम में आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। न्यायालय में पेश किए गए गवाहों के ब्यानों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंबर एक प्रीति ठाकुर ने चरस बरामदगी के दोष सिद्ध होने पर अतुल को एक साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।