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फीस मांगने वाले Private School पर होगी सख्त कार्रवाई, जारी की अंतिम चेतावनी
Last Updated on April 25, 2020 by Vishal Rana
शिमला। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान फीस मांगने वाले निजी स्कूलों (Private School) के खिलाफ महामारी रोग और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। फीस (Fees) वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों पर उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of higher education) ने निजी स्कूलों को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। शनिवार को जारी पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि आगामी आदेशों तक प्रदेश में अभिभावकों से फीस वसूली पर रोक लगाई गई है। ऐसे में निजी स्कूल प्रबंधन सरकार को कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य न करे। रोक के बावजूद फीस वसूली के मैसेज भेजने वाले स्कूल निजी शिक्षण संस्थान नियामक एक्ट 1997 का उल्लंघन न करें।
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प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए बीते दिनों आगामी आदेशों तक फीस वसूली पर पूर्ण रोक लगाई है। निदेशालय ने निजी स्कूलों को पत्र जारी कर देश और प्रदेश में हालात सामान्य न होने तक फीस वसूली पर रोक लगाई है। इसके बावजूद कुछ निजी स्कूल अभिभावकों को एसएमएस (SMS) भेजकर फीस जमा करवाने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया (Social Media) सहित फोन के माध्यम से कई अभिभावकों ने निजी स्कूलों की इस कार्य प्रणाली की शिक्षा मंत्री से शिकायत की है। जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने शनिवार को पत्र जारी कर आगामी आदेशों तक फीस ना वसूलने के आदेश जारी करते हुए निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी भी दी है।