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Sirmaur: 20 अप्रैल के बाद मछली पकड़ पाएंगे मछुआरे, इन बातों का रखना होगा ध्यान
नाहन। मत्स्य पालन से संबंधित लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए हिमाचल सरकार ने मत्स्य पालन में लगे लोगों तथा कामगारों के लिए जलाशयों और नदियों में मछली पकड़ने की गतिविधियों का संचालन करने के लिए 20 अप्रैल से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी सिरमौर (DC Sirmaur) डॉ. आरके परुथी ने बताया कि जिला के मत्स्य पालन से संबंधित लोगों को इन गतिविधियों के संचालन में नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। मछली पकड़ने की गतिविधियों के दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और उचित स्वच्छता का कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड-19 से संबंधित किसी भी लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी, गला खराब, सांस लेने में तकलीफ के होने पर उन्हें निकटतम मत्स्य विभाग, पुलिस स्टेशन या स्वास्थ्य केंद्रों को रिपोर्ट करना होगा।
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कोविड-19 (Covid-19) वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मछुआरे सभी सुरक्षात्मक उपाय जैसे की सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्हें मास्क लगाना और हाथ के दस्ताने पहनना भी जरूरी होगा। मछुआरे को नियमित रूप से अपने उपकरणों की स्वच्छता भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि मछली पकड़ने और मछली के परिवहन तथा बर्फ के परिवहन का कार्य मछुआरों द्वारा जिला प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करके केवल दो व्यक्तियों के साथ ही किया जाएगा। विभाग अपने प्राधिकृत अधिकारी से कम से कम 24 घंटे पहले परमिट जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि उपरोक्त गतिविधियों में शामिल मछुआरों व कर्मियों को असुविधा ना हो।