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किसी पर्यटक विशेषकर विदेशी को किराए पर दिया निजी आवास तो खैर नहीं
Last Updated on April 6, 2020 by saroj patrwal
नाहन। पर्यटन विभाग ने सिरमौर जिले की आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी पर्यटक विशेषकर विदेशी को अपना निजी आवास किराए पर न दें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह जिला मजिस्ट्रेट सिरमौर के 21 मार्च 2020 के आदेशों का एवं एचपी पर्यटन विकास और पंजीकरण अधिनियम 2002 का उल्लंघन होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने किसी भी पर्यटक (घरेलू या विदेशी) को अपना आवास किराए पर दे रखा है तो ऐसे पर्यटकों के बारे में जानकारी स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग और पुलिस विभाग को अवश्य दें।
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इस बारे में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी सिरमौर राजीव मिश्रा ने बताया की कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी पर्यटकों (घरेलू और विदेशी नागरिकों) के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अनुसार जिला प्रशासन सिरमौर ने निर्देश दिया है कि सिरमौर जिले में होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, होमस्टे आदि सहित पर्यटन इकाइयों के मालिक ध् प्रबंधक अपनी संबंधित इकाइयों में किसी भी पर्यटक के प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे।
उन्होंने बताया की जिले में पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत लगभग सभी पर्यटन इकाई के मालिकों ने अपनी संबंधित इकाइयों को बंद कर दिया है। हालांकि ऐसी खबरें आई थी कि एक निजी घर के मालिक ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को बिना किसी सूचना के एक विदेशी नागरिक को अपना घर किराये पर दे दिया तथा वह स्थानीय पुलिस स्टेशन को निर्धारित सी-फॉर्म में जानकारी देने में विफल रहा। मकान मालिक के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एच पी टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 के तहत भी कार्यवाई शुरू कि जा रही है।