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अपना ही पैसा निकालने पर लगेगा दंड !
Last Updated on March 29, 2021 by
क्या आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हां तो ये रपट आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी क्योंकि अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि अगर आप अपने ही किसी अकाउंट से तय नियमों से ज्यादा रकम निकालते हैं तो टीडीएस में 5 फीसदी कटौती हो सकती है। पैसा निकालने के ये नियम पीपीएफ से लेकर विभिन्न जमा योजनाओं पर लागू होते हैं। ये नियम पहली जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। क्या हैं ये नियम हम आज आपको इसके बारे में वीडियो स्टोरी के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे।
अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं और एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक लेकिन एक करोड़ से कम रकम निकालते हैं तो इस पर 2 फीसदी टीडीएस की कटौती होगी, लेकिन अगर आपकी रकम निकासी एक करोड से ज्यादा होती है तो एक करोड़ से ऊपर की निकासी पर 5 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। इसमें ये बात जरूर देखी जाती है कि कोई आयकर रिटर्न फाइल करने वाला ग्राहक है तो उसे नियमों में थोड़ी छूट दी जा सकती है। ऐसे में अगर आपकी एक वर्ष में एक करोड़ से ज्यादा की निकासी होती है तो आपको 2 फीसदी आयकर ही देना होगा।