कॉलेज प्राचार्य और डिप्टी डायरेक्टर हायर को फरमान जारी, जानिए क्या
Update: Friday, December 28, 2018 @ 3:31 PM
शिमला। शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन ने हिमाचल के कॉलेजों और संस्कृत कॉलेजों सहित सभी डिप्टी डायरेक्टर को आदेश जारी किए हैं। यह आदेश अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र व छात्राओं को लिए नए हॉस्टल बनाए जाने से संबंधित हैं। आदेशों में नए हॉस्टल के लिए प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजे जाने की बात कही है।
शिक्षा निदेशक हायर अमरजीत कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातिय मामले, भारत सरकार द्वारा 29 नवंबर को राज्य का दौरा किया और आग्रह किया कि स्कूल कॉलेज अन्य संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के छात्र व छात्राओं के लिए नए हॉस्टल के निर्माण के लिए प्रस्तावों का प्रस्तुत करें। शिक्षा निदेशक हायर ने कहा है कि इस प्रस्ताव के प्रेषण के लिए प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रूचि लेकर बिना किसी विलम्ब के भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से की जाने वाली अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
प्रस्ताव निम्न शर्तों के पूर्ण करने के बाद होंगे प्रस्तुत
संस्थान के अधीन कितने छात्रावास संचालित हैं और इन छात्रावासों में ठहराव के लिए छात्र छात्राओं के लिए कितनी कितनी सुविधा वाले छात्रावास उपलब्ध हैं। यह भी आश्वात करें कि उक्त छात्रावास में छात्र छात्राएं उपरोक्त सुविधा से लाभाविंत हों। संस्थान में छात्रावास के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि बारे आगामी कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित कर लें कि छात्रावास के लिए चिहिंत की जाने वाली भूमि विवाद रहित हो। विद्यार्थियों का नामांकन पृथक पृथक वर्गवार, चयनित भूमि की नवीनतम, जमाबंदी तथा ततीमा की प्रति के साथ औचित्य सहित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र एक व दो जो हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के द्वितीय भाग के अध्याय 6 के संभाग 6ण्4 के पृष्ठ 67 से 69 में प्रकाशित है के अनुरूप तैयार कर यथाशीघ्र निदेशालय को प्रेषित करें।
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