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धर्मशाला। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल (Pawan Kajal) चुनाव आयोग (Election Commission) की बिना अनुमति के अपनी तस्वीर वाले प्रकाशित कैलेंडर (Calendar) को चुनावी जनसभाओं में वितरित कर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंस गए हैं। चुनाव आयोग (Election Commission) ने इस मामले में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण न्यायालय (चुनाव से संबंधित मामलों को लेकर कोर्ट) में मामला दर्ज करवाया है। पवन काजल (Pawan Kajal) की तस्वीर वाला एक कैलेंडर चुनावी जनसभाओं में उन द्वारा वितरित किया जा रहा है।
पवन काजल (Pawan Kajal) ने यह कैलेंडर (Calendar) जयसिंहपुर, सुलह व शाहपुर की जनसभाओं में वितरित किए हैं, जिसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग ने संबंधित सहायक चुनाव अधिकारियों से ले ली है। पवन काजल (Pawan Kajal) ने कैलेंडर (Calendar) प्रकाशन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा गठित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से कैलेंडर (Calendar) प्रकाशन की अनुमति नहीं ली थी। निर्वाचन अधिकारियों ने इस मामले को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला माना है और उन्हें नोटिस (Notice) जारी कर प्रकरण न्यायालय में पवन काजल (Pawan Kajal) के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू की। पवन काजल के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत सक्षम न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है। चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत फ्लेक्स हॉर्डिंग्ज, इश्तहार, पोस्टर व कैलेंडर छपवाए जाते हैं तो इसकी सूचना उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय में अवश्य दें।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार के लिए प्रकाशित पेम्फलेट में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127-ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित मुद्रक, प्रकाशक एवं वितरक के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 127 ए(4) के अनुसार 6 माह की कारावास या 2 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल (Pawan Kajal) द्वारा प्रकाशित कैलेंडर के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, जिसके चलते आयोग ने इस संबंध में संबंधित वीडियो व अन्य साक्ष्य एकत्रित करने के उपरांत उनके खिलाफ प्रकरण न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है।कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल (Pawan Kajal) ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित पेम्फलेट के स्थान पर कैलेंडर (Calendar) वितरित किया जा रहा है, जिसकी अनुमति चुनाव आयोग (Election Commission) से ली गई है। यह कैलेंडर (Calendar) उन्हीं कार्यकर्ताओं को ही दिया जा रहा है, जो इसे लेना चाह रहा है। ऐसे 10 हजार कैलेंडर (Calendar) छपवाए गए हैं। कैलेंडर (Calendar) व पेम्फलेट एक तरह की ही प्रचार सामग्री है।
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