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चंबा। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड अखबार, टीवी चैनल में विज्ञापन के जरिए आम लोगों के सामने रखने होंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का टिकट देने वाले राजनीतिक दल को भी अपनी वेबसाइट में उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को यह निर्देश दिए थे। अब इस पर सख्ती से अमल होने जा रहा है। इससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी अब अपनी चल-अचल संपत्ति के साथ ही अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों को आम जनता से नहीं छिपा सकेंगे। उन्हें अब दो की जगह एक ही हलफनामे में संपत्ति और अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी एक साथ देनी होगी। इसके अलावा उन्हें अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों को बाकायदा अखबारों, चैनलों में विज्ञापन देकर बताना होगा।
जयराम कैबिनेट में 5 दागी
जयराम कैबिनेट में 5 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। निर्वाचन अधिकारी हरबंस लाल ने बताया कि इन लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों को दो की जगह एक ही हलफनामा देना होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के ऐसे निर्देश हैं, जिसमें अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी अखबारों, या टीवी के माध्यम से देनी होगी।
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