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Himachal: बिना कागजात के स्पोर्ट्स गुड्स और बीड़ी ले जाने पर 14.45 लाख जुर्माना
Last Updated on April 6, 2021 by Sintu Kumar
सुंदरनगर। आबकारी एवं कराधान विभाग सुंदरनगर (Excise and Taxation Department Sundernagar) ने दो वाहनों में बिना कागजात के स्पोर्टस गुड्स और बीड़ी ले जाने पर 14 लाख 45 हजार रुपये जुर्माना वसूला (Fined) है। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग सुंदरनगर के सहायक आयुक्त ललित पोसवालए सहायक अधिकारी हंसराज वर्मा और रितेश कटोच की टीम को सूचना मिली थी कि दो वाहनों में बिना बिल (Without bill) और वैध कागजातों के बीड़ी और खेल का सामान लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने सुंदरनगर में कंट्रोल गेट के पास नाका लगाया हुआ था। सूचना के आधार पर दोनों वाहनों को चेकिंग के लिए रोका गया तो उनमें भारी मात्रा में बीड़ी और विभिन्न खेलों से जुड़े उपकरण और अन्य सामान रखा हुआ था।
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वाहन चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति सारे सामान का कोई बिल और उससे संबंधित कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिस पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने गलत तरीके और बिना बिल के सामान लाने पर 14 लाख 20 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की। इसके अतिरिक्त सीजीसीआर एक्ट के तहत 27 हजार की अतिरिक्त राशि भी वसूली गई। सीजीसीआर (CGCR) की यह राशि रोड़ टैक्स के रुप में वूसली गई। राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी सुंदरनगर ललित पोसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
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