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जहरीली शराब केसः पीएमओ ने जयराम सरकार से मांगी रिपोर्ट, यहां पढ़ें अब तक का पूरा मामला
शिमला। मंडी (Mandi) के सुंदरनगर उपमंडल के कांगू और सलापड़ में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत के मामले में पीएमओ (PMO) ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस (Police) और आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने हमीरपुर (Hamirpur) के जिस होटल के कमरे से सोमवार को अवैध शराब वीआरवी वी फूल्स की आठ पेटियां बरामद की थीं, उस होटल (Hotel) का बार लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। शक के दायरे में आए जोगिंद्रनगर के गलू बॉटलिंग प्लांट के संचालक को एसआईटी ने मंगलवार को हमीरपुर से पकड़ा है।
बताते चलें कि हिमाचल में जहरीली शराब मामले के बाद पुलिस के साथ साथ आबकारी विभाग (Excise Department) भी मुस्तैद हो गया है। राज्य कर व आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अधिकारियों द्वारा अलग-अलग दल गठित कर शराब की खुदरा बिक्री दुकानों व थोक बिक्री के गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है। यह कार्रवाई राज्य के सभी जिलों में जारी है। इसी कड़ी में आज आबकारी विभाग की टीम ने पालमपुर (Palampur) में करीब 9 हजार शराब की पेटियां बरामद की है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब मिलने के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है।
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जानकारी देते हुए आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि जिला कांगड़ा (Kangra) की पालमपुर तहसील के राजपुर टांडा में अंग्रेजी शराब के थोक विक्रेता एल-1 के गोदाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस में वर्णित शर्तों के अनुरूप रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था। निरीक्षण के दौरान अंग्रेजी शराब के स्टॉक में अंतर पाया गया है। विभाग द्वारा इस संबंध में लाईसेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
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इसके अतिरिक्त राजपुर टांडा में ही देसी शराब के थोक गोदाम एल-13 का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 7000 पेटियां अधिक पाई गई। ये पेटियां जोगिंदरनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट में निर्मित की गई थी। इस गोदाम को भी विभाग द्वारा सील कर उक्त लाइसेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभागीय दल द्वारा राजपुर टांडा में ही एक देसी शराब का अवैध गोदाम पकड़ा है। इसमें 1656 पेटी प्योर संतरा है, जो जोगिंदरनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट में निर्मित है। विभाग द्वारा इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। इन दोनों मामलों में बिना एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) के भुगतान वाली देसी शराब पकड़ी गई है।
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हमीरपुर के इस होटल का बार लाइसेंस रद्द
यूनुस ने बताया कि 21 जनवरीए 2022 को हमीरपुर पुलिस द्वारा हमीरपुर (Hamirpur) के जिस होटल (Hotel) के कमरे से अवैध शराब वीआरवी फूल्स की 8 पेटियां पकड़ी गई थी, विभागीय अधिकारियों द्वारा आज उस होटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस में वर्णित शर्तों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा होटल के बार में रखी विभिन्न ब्रांड की शराब का निरीक्षण किया और लाईसेंस के साथ मिलान किया। इसमें पाया गया कि बार में विभिन्न अंग्रेजी शराब के ब्रांड की 16 बोतलें नोट फॉर सेल इन हिमाचल हैं। इसके अतिरिक्त 2000 मिलीलीटर की तीन बोतलें अलग-अलग ब्रांड की भी मिली हैं। विभाग द्वारा बार को सील कर लाइसेंस का भी निलंबन कर दिया गया है।
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जारी रहेगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि टीम द्वारा जिला कांगड़ा के पालमपुर तहसील की खुदरा शराब की दुकानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। मंडी के जोगिंदरनगर स्थित गलु में बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा अवैध शराब (Illegal liquor) के कारोबारियों के विरुद्ध पूरी सख्ती से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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