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हिमाचल: ड्राई-डे पर खोल रखी थी वाइन शॉप, आबकारी विभाग ने सील किया परिसर
शिमला। हिमाचल में विधानसभा चुनाव (Himachal VidhanSabha election) के चलते पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर पाबंदी (Ban on Sale of Liquor) लगा दी गई है। कल चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रदेश भर में ड्राई डे घोषित किया गया है। इसी बीच सोलन जिला में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने सुबाथू में ड्राई डे पर वाइन शॉप (Wine Shop) खुली रखने पर सख्त कार्रवाई की है। टीम ने वाइन शॉप परिसर सील कर दिया है और आगामी कारवाई अमल में लाई जा रही है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दृष्टिगत शराब की आपूर्ति रोकने के लिए विभाग के अधिकारी संदिग्ध गतिविधियों और अन्य परिसरों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। विभाग के सभी समाहर्ताए क्षेत्र प्रभारी, प्रवर्तन प्रभारी एवं जिला नोडल प्रभारी पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (ड्राई डे) के दौरान प्रत्येक लाइसेंस परिसर एवं संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। ड्राई डे आदेशों एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है।
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सोलन (Solan) जिला के सुबाथू में ड्राई डे पर वाइन शॉप खुली रखने पर सख्त कार्रवाई की गई है। आयुक्त ने कहा है कि यदि कोई भी लाईसेंसी किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 12 नवंबर मतदान के दिन शाम 5 बजे तक शराब के सभी प्रकार के लाइसेंस परिसर थोक विक्रेता, देसी एवं अंग्रेजी खुदरा बिक्री की दुकानें, बार, बीयर बार, वाइन शॉप आदि में शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध होगा। इस दौरान यदि कोई भी शराब की दुकान खुली रहती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अवैध शराब (Illegal liquor) एवं उपभोक्ता वस्तुएं जो कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, के विरुद्ध अभियान जारी है।
राज्य की सीमाओं और चोर रास्तों पर पैनी नजर
राज्य की सीमाओं पर विभाग की टीमें सभी वाहनों की गहन जांच पड़ताल कर रही है। विभाग द्वारा चोर रास्तों में नाका लगा कर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सभी जिला नोडल अधिकारियों को निकटवर्ती राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतदान क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री व सेवन न हो। शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-8062, ईमेल vselection2022@mailhptax या व्हाट्सएप नम्बर 9418611339 पर शिकायत की जा सकती है।