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हमीरपुर। बाढ़, सूखा, जलभराव या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमीरपुर जिला ( Hamirpur District) में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) लागू की गई है। जिला के किसान इस खरीफ सीजन 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान और मक्की की फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। कृषि विभाग उपनिदेशक ( Deputy Director of Agriculture department) जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला की सभी तहसीलों के किसान मक्की का बीमा करवा सकते हैं, जबकि धान के बीमा के लिए जिला की तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज ही अधिसूचित की गई हैं।
कृषि विभाग उपनिदेशक जीत सिंह ठाकुर ने कहा कि फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट एचपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर भी इस योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। किसान बीमा कंपनी के टॉल फ्री नंबर 1800116515 या क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार के मोबाइल नंबर 8219765301 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
पात्र किसान अपने फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, जमीन के कागजात सहित बीमा कंपनी कार्यालय या नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंकों के माध्यम से अथवा ऑनलाइन बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वत ही बीमित किया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। दोनों फसलों के लिए 600 रुपये प्रति हेक्टेयर यानि 24 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम निर्धारित किया गया है।इसकी बीमित राशि तीस हजार रुपये प्रति हैक्टेयर होगी। कृषि उपनिदेशक ने जिलाके किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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