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हिमाचल: दुष्कर्म पीड़िता को पांच साल बाद मिला इंसाफ, दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला (Shimla) में नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने के दोषियों को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई (Sentenced) है। इसके साथ ही उन पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा शिमला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है। बता दें कि 22 मार्चए 2017 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला ठियोग थाना में दर्ज किया गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 डी पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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मामले की प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों मुनीश और कृष्ण कुमार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल की। फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला (Fast Track Court Shimla) ने आरोपित मुनीश (29) निवासी ठियोग और कृष्ण कुमार (30) निवासी सरकाघाट को 20 साल की सजा और 20,000 जुर्माना की सजा सुनाई। न्यायिक फैसले ने ना केवल पुलिस द्वारा की गई पेशेवर जांच को सही ठहराया, बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय भी दिया है।
मोबाइल फोन चोरी के दोषी को तीन महीने का कारावास
वहीं ऊना जिला के अंब मेडिकल स्टोर में हुई चोरी के एक केस (Theft Case) में सोमवार को जेएमआइसी.दो अंब जज विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपित को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत तीन-तीन महीने का कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी को जुर्माना (Fined) ना भरने की सूरत में एक महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि अप्रैल 2018 को गगरेट के होशियारपुर रोड पर मेडिकल स्टोर संचालक शिकायतकर्ता विक्रम चंद्र शर्मा में पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया था कि 20 अप्रैल को वह अपनी दुकान से 20 मिनट के लिए अपने घर में गया गया।
इस दौरान पुनीत कुमार निवासी बढ़ोह उसकी दुकान के अंदर आया था। बाद में जब वह दुकान में आयाए तो काउंटर की दराज में रखे करीब 80 हजार रुपये की कीमत के दो मोबाइल फोन (Mobile Phone) गायब थे। मामले की जांच करने पर दोषी के पहने हुए लोअर की जेब से दोनों मोबाइल बरामद हुएए जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया था, जिस पर सुनवाई करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।