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#Dharamshala: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी बाप को 20 साल की कैद
Last Updated on November 21, 2020 by Vishal Rana
धर्मशाला। जज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) कृष्ण कुमार की अदालत ने नाबालिग बेटी (Minor Daughter) से दुष्कर्म करने के आरोपी बाप को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2018 सितंबर माह का है। कांगड़ा (Kangra) जिला के उपमंडल बैजनाथ के एक क्षेत्र की महिला ने अपने ही पति पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत पुलिस (Police) स्टेशन में दर्ज करवाई थी।
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महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार (Arrest) किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। मामले का ट्रायल कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह मामले में पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बेटी के दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।