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नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने इनकम टैक्स (Income Tax) से लेकर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज से लेकर बैंकों तक के लिए कुछ घोषणाएं की हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा- साल 2018-19 के लिए जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए वो लोग 30 जून 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा टीडीएस की दर भी 18 फीसदी से घटाकर सिर्फ 9 फीस दी कर दी गई है। इसके अलावा आधार को पैन से जोड़ने के लिए भी आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं वो 30 जून तक इसे कर सकते है।
विवाद से विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ागया है। इस आखिरी तारीख तक 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा। बता दें कि इस अतिरिक्त चार्ज से पहले 31 मार्च 2020 तक ही छूट थी।
कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संभागों के लिए भी वित्त मंत्री ने कुछ एलान किए है। कंपनियों को बोर्ड मीटिंग से राहत का एलान किया गया है और इसके लिए उन्हें 30 जून 2020 तक राहत दी गई है।
वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि सरकार ने देश की वर्तमान दिक्कतों के चलते कई उपायों के बारे में विचार किया है। इसमें इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज से लेकर बैंकों तक के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी।
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