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कर्मचारियों का EPF जमा ना करवाने पर बजौरा के ठेकेदार के खिलाफ FIR
Last Updated on March 13, 2020 by Deepak
शिमला/कुल्लू। कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (EPFO) ने कुल्लू के बजौरा में स्थित एक ठेकेदार के खिलाफ पुलिस थाना भुंतर में जालसाजी का मामला दर्ज करवाया है। मामले में कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (EPFO) शिमला के अधीन जिला कार्यालय कुल्लू में तैनात प्रर्वतन अधिकारी ने पुलिस में शिकायत की है। प्रर्वतन अधिकारी ने जांच में पाया कि ठेकेदार ने अपने कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान अवधि फरवरी 2019 से नवंबर 2019 तक का (राशि 2 लाख 86 हजार 991 रुपए) का ईपीएफ (EPF) अंशदान कर्मचारियों के वेतन से काट लिया, लेकिन भविष्य निधि खाते में जमा नहीं करवाया।
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जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत जमा करना जरूरी था। ठेकेदार द्वारा भारतीय दंड संहिता (अनुच्छेद 406/409) पीएफ कानून (धारा 14, 14A, 14AA, 14AB एवं 14AC) की अवहेलना करने पर ठेकेदार के खिलाफ पुलिस थाना भुंतर जिला कुल्लू में संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज करवाया गया है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, हिमाचल प्रदेश सुदर्शन कुमार ने बताया कि नियोक्ताओं के द्वारा कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान काट कर ईपीएफओ में जमा नहीं करवाने पर क्रमिनल ब्रांच ऑफ ट्रस्ट (Criminal Breach of Trust) (अनुच्छेद 406 IPC) अथवा पीएफ राशि को जमा करने या निकालने में किसी भी फ्रॉड (अनुच्छेद 420 IPC) से संबंधित मामलों में ईपीएफओ का शून्य सहनशीलता निति (Zero Tolerance Policy) है। इन गंभीर मामलों में संबंधित पुलिस थाने में आवश्यक तौर पर विभाग द्वारा संज्ञेय अपराध का एफआईआर (FIR) दर्ज किया जाता है।