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हमीरपुर। चिट्टे के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को अदालत (Court) ने एक-एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा हमीरपुर सेशन कोर्ट (Hamirpur Sessions Court) ने सुनाई। मामला भोरंज पुलिस स्टेशन (Bhoranj Police Station) में इसी साल 26 अप्रैल को दर्ज हुआ था। इन पांचों आरोपियों से 6.71 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था। दोषियों अनिल कुमार पुत्र रिखी राम निवासी जाहू, करतार सिंह पुत्र बशरिया राम निवासी भांबला, अनिल कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी भांबला, सुनील कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी भांबला और राजिंदर पुत्र सतपाल निवासी जाहू को यह सजा सुनाई गई। इनमें से कुछ दोषियों के ख़िलाफ़ मंडी (Mandi) जिला के अलग-अलग थानों मे विभिन्न धाराओं में 8 से अधिक मामले दर्ज हैं।
जानकारी के मुताबिक़ भोरंज पुलिस ने नाके के दौरान जब गाड़ी को नाके पर रोका तो ड्राइवर गाड़ी को भगाकर भांबला की तरफ़ ले गया। पुलिस ने पीछा कर इन्हें भांबला चौक में घेर लिया। पुलिस (Police) के शिकंजे में फंसता देख तीन आरोपी गाड़ी छोड़ भाग गए, लेकिन दो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तलाशी लेने पर इनसे 6.71 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस (Police) ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने पांचों दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई। पुलिस (Police) की तरफ़ से सारे मामले की छानबीन एसएचओ भोरंज कुलवंत सिंह ने की थी।
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