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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अयोग्य घोषित, नहीं लड़ पाएंगे अब चुनाव
Last Updated on October 21, 2022 by sintu kumar
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Former PM Imran Khan) को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। इस संबंध मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद (Islamabad) में चुनाव आयोग के सचिवालय में फैसला सुनाया। इतना ही नहीं गलत बयानबाजी देने पर अब इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को तोशखाना (Toshakhana) संदर्भ में गलत घोषणा को आधार मानते हुए अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत पीटीआई प्रमुख इमरान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। वहीं संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) में कहा कि एक व्यक्ति फिलहाल किसी भी कानून के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या चुने जाने के लिए अयोग्य है। जैसे इमरान को नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में हटा दिया गया है और अब उनकी अयोग्यता के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव (by-election) होंगे। यह फैसला पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से लिया। हालांकि पंजाब के सदस्य आज की घोषणा के लिए मौजूद नहीं थे। फैसले के मुताबिक गलत बयान देने पर इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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