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नई दिल्ली। निचली अदालत ने सोमवार को यहां 2010 के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले (German Bakery BlastCase) में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (Indian Mujahideen) के कथित सह-आरोपी यासीन भटकल (Yasin Bhatkal) के खिलाफ आरोप तय (Charge fixed) किए। पुणे के जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में कुख्यात आतंकवादी यासीन भटकल को दोषी करार दिया गया है। जस्टिस किशोर बडणे ने मामले में सजा का ऐलान करने के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है। भटकल उर्फ मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत के सामने पेश किया गया।
विशेष अभियोजक उज्ज्वल पवार ने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक सामग्री अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2010 में पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र में जर्मन बेकरी में हुए विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 64 अन्य घायल हुए थे। इससे पहले, एक विशेष एनआईए अदालत ने जुलाई 2018 में भटकल को 2013 हैदराबाद दोहरे विस्फोट मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा दी गई थी। उसे सोमवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से यहां लाकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के डी वडाने के सामने पेश किया गया।
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