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तब्लीगी से लौटे व उनके संपर्क में आए लोगों की दें जानकारी, Duty में कोताही पर होगी कार्रवाई
धर्मशाला। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में आयोजित तब्लीगी जमात में मार्च माह में भाग लेकर कांगड़ा (Kangra) जिला में लौटे सभी लोगों तथा इनके संपर्क में आए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जिला प्रशासन या टोल फ्री नंबर 104 तथा 1077 पर उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। यह जानकारी देते हुए डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि जानकारी छुपाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कारगर कदम उठा रहा है तथा कोरोना के संदिग्धों को त्वरित क्वारंटाइन (Quarantine) किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य राज्यों तथा विदेश से लौटे नागरिकों को भी स्वास्थ्य विभाग के निर्देशासनुसार क्वारंटाइन किया गया है। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है तथा इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक डयू्टी पर तैनात किया गया है तथा जो भी अधिकारी तथा कर्मचारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्यूटी की अनुपालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बुजुर्ग घरों से बाहर निकलने में करें परहेज
डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि बुजुर्गों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है, बाजार से सामान इत्यादि लाने के लिए परिवार के युवाओं का सहयोग सुनिश्चित करें तथा अगर घर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो मास्क इत्यादि लगाकर निकलें और सामाजिक दूरी की अनुपालना भी सुनिश्चित करें। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि कांगड़ा जिला में सब्जियों तथा फल के 177 वाहन, दूध, दही, पनीर के 49 वाहन, अनाज के 292 वाहनों तथा रसोई गैस 39 वाहनों के माध्यम से आपूर्ति हुई है, जबकि तूड़ी के 21 ट्रकों के माध्यम से कांगड़ा जिला में सप्लाई की गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में खाद्य वस्तुओं की सप्लाई व्यवस्था सुचारू बनी हुई है तथा लोगों से किसी भी स्तर पर घरों में खाद्य वस्तुओं के भंडारण नहीं करने की जरूरत नहीं है। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि सब्जी तथा खाद्य वस्तुओं की दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर तक की दूरी पर मार्किंग की जाए, इसके साथ ही बैंकों में लेन देन के दौरान उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर दूरी तक स्थल चिह्न्ति करें तथा एटीएम के बाहर भी उपभोक्ताओं के लिए यह दूरी सुनिश्चित करनी होगी।