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‘Lockdown में मिली राहत’ पर सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन: बताया आदेश का पूरा मतलब
नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) में केंद्र सरकार द्वारा कुछ छूट दी गई है। सरकार ने देर रात सभी गैर-ज़रूरी सामान की दुकानों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि, दुकानों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य होगा। मॉल्स की दुकानों और नगर निगमों की सीमा के भीतर बाज़ार परिसरों की दुकानों (Shops) पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह छूट हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं होगी।
वहीं सरकार के इस आदेश के बाद से कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच दुकानें खोलने को लेकर जो कन्फ्यूजन बना हुआ है उसे सरकार ने दोपहर में कुछ दूर करने की कोशिश की है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी। सैलून और शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेंचती हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है।
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इन नियमों का करना होगा पालन
- दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे।
- उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा।
- लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा।
किस तरह की दुकानों और किन इलाकों में नहीं मिली है छूट
- मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी।
- नगर निगम क्षेत्र में आस-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
- निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी।
- आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत मिली।
- ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बाजार खुल सकेंगे।
- शहरी इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स मसलन दिल्ली के नेहरू प्लेस, लाजपत नगर जैसे बाजार नहीं खुल सकेंगे।
- शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्र में बनी दुकानें खुल सकेंगी।
- ग्रामीण इलाकों में गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुल सकेंगी।
- सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
- कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है।
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल लॉकडाउन खत्म होने तक बंद ही रहेंगे।