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शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में जरूरत के वक्त दूरसंचार सेवाओं को अस्थाई तौर पर बंद करने के आदेश की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इस कमेटी में विधि विभाग के सचिव और आईटी सचिव को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी भारतीय टेलीग्राफ कानून 1885 के प्रावधान के तहत किसी भी इलाके में दूरसंचार सेवाओं को बंद करने के आदेशों की समीक्षा करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रदेश में अभी तक इस तरह की कोई कमेटी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के साथ-साथ मोबाइल सेवाओं के माध्यम से समाज में संवेदनशील मुद्दों को लेकर जिस तरह से प्रचार बढ़ा है, उसे देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने जररूत पड़ने पर दूरसंचार की सेवाओं को अस्थाई तौर पर बंद किया है। केंद्र सरकार ने अब इस तरह के आदेशों की समीक्षा के लिए राज्य सरकारों से कमेटी के गठन के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद हिमाचल में भी इस कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी किसी भी समय राज्य में कुछ संवेदनशील होने पर दूरसंचार सेवाएं बंद करने का निर्णय ले सकती है।
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