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Himachal में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि हिमाचल (Himachal) सरकार ने देश में कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के औद्योगिक, वाणिज्यिक, पर्यटन व कृषि सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें देने का निर्णय लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि फरवरी की खपत के लिए मार्च और मार्च की विद्युत खपत (Electricity Consumption) के लिए अप्रैल 2020 में जारी किए गए बिलों के भुगतान को बिना किसी देरी भुगतान सरचार्ज के 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में की गई बिजली की खपत का बिल मई माह में भेजा जाएगा और उसकी अदायगी बिना किसी सरचार्ज के 31 मई तक की जा सकेगी।
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सीएम ने कहा कि अप्रैल की बिजली खपत के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के बिल की अदायगी मई में की जाएगी और मई की खपत के लिए जून में बिल भेजा जाएगा और इसे 30 जून तक और जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में तीन समान किश्तों में दिया जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल की खपत के लिए 31 मई में जारी किए जाने वाले बिलों को औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 31 मई या इससे पहले जमा करने पर एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए तक होगी। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (Himachal Pradesh State Electricity Board Limited) सभी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की निरंतर सुनिश्चित करेगा और 31 मई तक बिजली के बिलों का भुगतान नहीं होने की स्थिति में किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को यह रियायतें देने का निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली आर्थिक समस्याओं के दृष्टिगत लिया गया है।