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निर्भया गैंगरेप : केंद्र ने SC से की अपील- ‘दया याचिका के लिए दिए जाएं सिर्फ 7 दिन’
Last Updated on January 22, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Cemtral Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से फांसी (Hanging) की सजा सुनाने के बाद दया याचिका दायर करने के लिए समय 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने की मांग की है। निर्भया मामले में दोषियों को बार-बार फांसी की सजा टालने के मामले को मध्यनजर रखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने यह अर्जी दी है। केंद्र का कहना है कि फांसी की सजा की प्रक्रिया साफ होनी चाहिए। ऐसे मामले में देरी के कारणों को जल्दी सुलझा लेना चाहिए।
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सरकार का कहना है कि फांसी की सजा मिलने वाले दोषियों के पास दया याचिका दाखिल करने के लिए सिर्फ 7 दिन की डेडलाइन बना दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार के मुताबिक़, अगर किसी की दया याचिका (Mercy petition) खारिज हो जाती है तो उसे सात दिनों के अंदर फांसी दे दी जानी चाहिए। इसी तरह क्यूरेटिव पिटीशन (Curative petition) दाखिल करने की समय सीमा भी बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्रालय (home Ministry) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन के लिए समय एक समय सीमा बनाई जाना बेहद जरूरी है।