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E-Commerce कंपनियों को मिली छूट में बदलाव, गैर-जरूरी सामान की Delivery पर प्रतिबंध जारी
Last Updated on April 19, 2020 by saroj patrwal
नई दिल्ली। देशभर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी। इस क्रम में ई-कॉमर्स कंपनियों (E-Commerce companies) को कार्य करने की अनुमति दी गई थी जिसमें सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए होगा। इस दौरान किसी भी गैर-जरूरी सामान की डिलीवरी (Delivery) पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
पिछले हफ्ते सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों को अपना कार्य शुरू करने की इजाजत (Permission) दी थी। हालांकि अब इसमें संशोधन करते हुए उन्हें केवल जरूरी सामान जैसे कि भोजन, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण बेचने की डिलीवरी करने की अनुमति दी है। ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी वाहनों को सड़क पर चलने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
इन्हें मिली रियायत-
मंत्रालय के अनुसार 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई है। इसके साथ सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।