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GST: शिमला। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी पहली जुलाई से लागू हो जाएगा। राज्यपाल ने विधानसभा में पारित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। इस विधेयक को पिछले माह 27 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पारित किया गया था। इस विधेयक के लागू होने से अब देश और प्रदेश में एक कर प्रणाली लागू हो जाएगी। इस विधेयक के तहत 10 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा और न ही उन्हें पंजीकरण करना अनिवार्य है। जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य में खाद्यान्न सस्ते होंगे और इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
जीएसटी के चार स्लैब हैं। इसमें न्यूनतम 5 फीसदी कर लगेगा और इसके बाद 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी कर लगेगा। जीएसटी में अभी तक करीब 1200 आइटम तय हुई है।
इनमें से 7 फीसदी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 14 फीसदी आईटम्स पर 5 फीसदी कर लगेगा। 17 फीसदी आईटम्स पर 12 फीसदी, 43 फीसदी आइटम्स पर 18 फीसदी और 19 फीसदी आइटम्स पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि आम आदमी के दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा। यानी यह जीएसटी उपभोक्ता फ्रैंडली है और गेहूं और चावल पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं, दूध, दही आदि कर मुक्त रहेगा और चीनी, चाय, तेल, काफी आदि पर केवल 5 फीसदी कर लगेगा।
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