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छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी PET Teacher सरकारी सेवा से बर्खास्त
Update: Saturday, May 5, 2018 @ 10:52 AM
शिमला। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शिमला की एक राजकीय माध्यमिक पाठशाला में छठी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई है। आरोपी पीईटी शिक्षक बलदेव राज हरनोट को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह शिक्षक कुछ समय से विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार तथा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

कई बार चेतावनी के बावजूद शिक्षक अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर पाया। शिक्षक का व्यवहार स्पष्ट तौर पर सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 की अवहेलना है तथा सरकारी सेवा में कर्मचारी के व्यवहार के अनुरूप भी उचित नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को 23 अप्रैल को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में राजकीय उच्च पाठशाला कैथू की मुख्याध्यापिका की शिकायत तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
राजकीय माध्यमिक पाठशाला के स्टाफ सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने लिखित बयान में कहा है कि आरोपी शिक्षक कुछ समय से छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा अन्य विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि यह शिक्षक सितंबर, 2017 के दौरान विद्यालय की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न में लिप्त पाया गया है।
पुलिस ने घटना के दिन भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 एफ के तहत एफआईआर दर्ज की है। इससे पूर्व भी बलदेव राज हरनोट को शिमला जिला के रामपुर क्योंथल में नियुक्ति के दौरान विद्यालय परिसर में एक छात्र को शारीरिक दंड देने के मामले में लिप्त पाया गया था। इस मामले की जांच की गई तथा शिक्षक ने लिखित में क्षमा याचना मांगी थी।