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Himachal में नई Taxi के लिए GPS अनिवार्य, 5 कंपनियां अधिकृत
Last Updated on February 4, 2020 by Sintu Kumar
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में पंजीकृत होने वाली नई टैक्सियों (Taxis) के लिए जीपीएस उपकरण (GPS mandatory) अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इन टैक्सियों में जीपीएस उपकरण लगाने के लिए पांच कंपनियों को अधिकृत (Five companies authorized) किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ अमित गुलेरिया ने बताया कि नई टैक्सियों को इन्हीं पांच कंपनियों में से किसी एक से जीपीएस उपकरण लगवाने होंगे।
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इनके अलावा अन्य कंपनियों के जीपीएस मान्य नहीं होंगे। डॉ गुलेरिया ने बताया कि जीपीएस लगाने के लिए अधिकृत पांच कंपनियों में आरडीएम एंटरप्राइजेज, जीआरएल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्कोन इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कंटेन टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड और बीएनडी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
वाहन की नीलामी 10 को
सहायक भू-व्यवस्था अधिकारी कार्यालय कुल्लू के वाहन मारुति एस्टीम कार मॉडल-2005 की नीलामी 10 फरवरी को सुल्तानपुर स्थित सहायक भू-व्यवस्था अधिकारी कार्यालय में की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया दोपहर बाद दो बजे शुरू होगी। नीलामी की शर्तों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक भूव्यवस्था अधिकारी में संपर्क किया जा सकता है।