एक सीमा तक ATM ट्रांजेक्शन पर नहीं देना होगा GST
Update: Thursday, May 17, 2018 @ 10:55 AM
नई दिल्ली। अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन की जगह ATM से पैसा निकालकर पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपकों एक तय समय सीमा के भीतर ATM से कैश निकालने पर GST नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह बैंक की फ्री सर्विसेज हैं, जिस पर GST नहीं लग सकता।

इसी तरह की कुछ और फ्री सर्विसेज, यानी चेक बुक जारी करने को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
वित्त मंत्रालय ने ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए कहा है । वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग वित्तीय सेवा विभाग से यह कह सकता है कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर शुल्क का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस मिल रहे थे। ऐसे में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा।
न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी
डीएफएस का मानना है कि चेक बुक जारी किया जाना, खाते का स्टेटमेंट तथा एटीएम निकासी एक सीमा तक मुफ्त हैं और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंकों के प्रबंधन की तरफ से कर प्राधिकरण के सामने बातें रखी हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इससे माल एवं सेवाओं पर उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर लगता था। बैंकों को 2012 से 2017 तक की अवधि के लिए सेवा कर के नोटिस भेजे गए हैं, क्योंकि कर अधिकारियों का मानना है कि बैंक इन सेवाओं को मुफ्त नहीं दे रहे हैं, बल्कि ग्राहकों को न्यूनतम खाता बैलेंस रखने के लिए कहकर उनसे शुल्क ले रहे हैं। हर बैंक ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस का अलग-अलग स्लैब तय करता है, जिसके आधार पर कुछ मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं।