-
Advertisement
हाटी को ST दर्जा देने के खिलाफ गुर्जर समुदाय पहुंचा हाईकोर्ट, नोटिस जारी
शिमला (संजू)। सिरमौर जिले के गिरिपार (Giripar Area of Sirmour) में रहने वाले हाटी समुदाय (Hatti Community) को ST का दर्जा (ST Status) देने के खिलाफ गुर्जर समुदाय गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंच गया। गुर्जरों की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार सहित अन्य सम्बंधित पक्षों को नोटिस (Notice Issued) जारी किया है। मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। गुर्जरों की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट रजनीश मनिकटाला ने कहा कि हाटी समुदाय ST दर्जे के मापदंड पर खरा नहीं उतरता। ST का दर्जा देने के लिए शैक्षणिक, आर्थिक पिछडापन, एथनिक ग्रुप सहित कई मापदंड (Parameters) है, जिसे हाटी समुदाय पूरा नहीं कर रहा।
संपन्न तबके से करनी पड़ेगी प्रतिस्पर्धा
गुर्जर समुदाय की दलील है कि गिरिपार में कुछ वर्ग ऐसे हैं, जो साधन संपन्न हैं। ये ST के मापदंडों को पूरा नहीं करते। हाटी को ST का दर्जा देना एक राजनीतिक फैसला (Political Decision) है। इसमें साधन संपन्न लोग शामिल हैं। गुर्जर समुदाय की यह भी दलील है कि ST का दर्जा पाने के बाद हाटियों को इन संपन्न लोगों के साथ आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और इसमें वे पिछड़ जायेंगे।.