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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव और खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Goverment) ने बेहद अहम फैसला लिया है। दरअसल, दिल्ली सरकार के खाद्य संरक्षा विभाग ने राजधानी में सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लगाए गए प्रतिबंध आदेश के मुताबिक दिल्ली में तंबाकू के मिश्रण से बनाए गए सभी उत्पादों की बिक्री व भंडारण करना प्रतिबंधित होगा। खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और प्रभाव के मद्देनजर इस आदेश को बेहद अहम माना जा रहा है। तंबाकू उत्पादों (Tobacco products) की बिक्री पर रोक को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें छापेमारी करेंगी और बेचने वालों को सजा भी होगी।
खाद्य संरक्षा विभाग के मुताबिक तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसलिए सुगंधित तंबाकू और तंबाकू से तैयार हर उत्पाद की बिक्री व भंडारण पर एक साल तक रोक रहेगी। दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है। अब तंबाकू के मिश्रण के से बनने वाले उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉ. बीएस चारण ने बताया कि तंबाकू के सेवन से मुंह में लार अधिक बनती है। इस वजह से तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में सार्वजनिक जगहों पर थूकने की आदत बन जाती है। इससे कोरोना का संक्रमण (Corona infection) होने का खतरा भी है, इसलिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश एक बेहतर कदम है। उन्होंने बताया कि इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेचा जाता है। इसके अलावा पान मसाला, लौंग व इलायची को साथ भी तंबाकू मिलाकर बेचा जा रहा है जिसे लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस फैसले से दिल्ली में इन उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी।
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