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खट्टर सरकार अस्थाई कर्मचारियों देगी बड़ी सौगात, 55 साल तक के कर्मी हो सकते हैं रेगुलर
Last Updated on February 4, 2021 by Sintu Kumar
चंडीगढ़। किसान आंदोलन को लेकर चौतरफा घिर चुकी हरियाणा (Haryana) की मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार अस्थाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार राज्य में अस्थाई कर्मचारियों (Temporary Employees) को पक्का किया जा सकता है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि 55 साल तक की आयु वाले अस्थाई कर्मचारियों को हरियाणा सरकार द्वारा पक्का (Regular) किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों को भर्ती आयु सीमा (Recruitment Age Limit) में भी छूट दे दी गई है। इस बाबत आदेश भी जारी हो चुके हैं।
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जानकारी के अनुसार हरियाणा में बोर्ड या निगमों, सरकारी विभागों, एडहॉक, दैनिक आधार, अनुबंध, वर्क चार्जड पर लगे कर्मियों को सरकारी नौकरियों की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने दी जाएगी। ऐसे में किसी कर्मचारी ने जितना भी टाइम सरकारी सेवा में लगाया है, उतना ही समय उनकी आयु सीमा में से घटा दिया जाएगा। इसमें कर्मचारी के ब्रेक पीरियड को शामिल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसे में 55 साल की उम्र तक के अस्थाई कर्मचारी भी रेगुलर नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे।
पक्की नौकरियों की भर्ती आयु सीमा नियमों में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से संशोधन आदेश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग से नौकरी के लिए आवेदन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और सरकारी नौकरी में अप्लाई करने की अधिकतम उम्र 42 रहेगी। इसके अलावा अन्य कैटागरी में भी नौकरी में अप्लाई करने की अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है। इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सेना में सर्विस के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और दो साल से पति से अलग रह रही महिलाओं को पांच साल की छूट दी गई है। इस कैटागरी से संबंधित कैंडिडेट्स 47 साल तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।